सिलीगुड़ी, २५ जनवरी (सिलीगुड़ी क्रॉनिकल) — सड़क हादसों में बढ़ोतरी के मद्देनज़र सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस ने तीन नए यातायात नियम लागू किए हैं, जो रविवार से प्रभावी हो गए हैं। इन उपायों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और ईस्टर्न बाइपास समेत शहर की प्रमुख सड़कों पर यातायात जाम को कम करना है।
ट्रैफिक विभाग के अनुसार, नए नियमों का फोकस डंपर तथा अन्य मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने पर है। इसके तहत मालवाहक वाहनों के संचालन समय में बदलाव, शहर के भीतर दिन और शाम के समय डंपरों पर पूर्ण प्रतिबंध तथा मालवाहक वाहनों के लिए कई मार्ग परिवर्तनों को लागू किया गया है।
डीसीपी (ट्रैफिक) क़ाज़ी सम्सुद्दीन अहमद ने बताया कि पुलिस आयुक्त सी. सुधाकर के निर्देशानुसार सिलीगुड़ी और ईस्टर्न बाइपास के यातायात पैटर्न की विस्तृत निगरानी और मूल्यांकन के बाद ये नियम तय किए गए हैं।
नए प्रावधानों के तहत मध्यम और बड़े मालवाहक वाहनों को ईस्टर्न बाइपास पर केवल रात के समय, रात १०.०० बजे से सुबह ८.०० बजे तक चलने की अनुमति होगी। दिन में कुल ९ घंटे इनके प्रवेश पर रोक रहेगी—सुबह ९.०० बजे से १२.०० बजे तक और दोपहर ३.०० बजे से रात ९.०० बजे तक।
सिलीगुड़ी शहर की सीमा में डंपरों के दिन और शाम के समय संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, सुबह ८.०० बजे से रात १०.०० बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर भारी और मालवाहक वाहनों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। इनमें भक्तिनगर चेकपोस्ट से पानीटंकी मोड़, एयरव्यू मोड़ और वीनस मोड़, घोगोमाली मोड़ से कोर्ट मोड़, झंकार मोड़ से मातिगाड़ा अस्पताल रोड तथा चंपासारी मोड़ से गुलमा रेलवे स्टेशन रोड शामिल हैं।
ट्रैफिक विभाग ने शहर में प्रवेश करने वाले मध्यम और बड़े मालवाहक वाहनों के लिए अलग-अलग मार्ग भी निर्धारित किए हैं। साथ ही मातिगाड़ा–खपरैल और चेकपोस्ट के जरिए पहाड़ों की ओर जाने वाले वाहनों तथा ईस्टर्न बाइपास और नौकाघाट मोड़ से गुजरने वाले बाहरी मालवाहक वाहनों के लिए विशेष मार्ग तय किए गए हैं।
जन सहयोग की अपील करते हुए डीसीपी अहमद ने नागरिकों और परिवहन संचालकों से नए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया, ताकि सिलीगुड़ी में यातायात सुचारु रहे और सड़क सुरक्षा बेहतर हो सके।

